नगर निगम अफसरों को दें आरटीआई का प्रशिक्षण
नदीम उद्दीन की अपील पर मुख्य सूचना आयुक्त ने दिया आदेश
देहरादून। मुख्य सूचना आयुक्त ने आदेश दिया है कि नगर निगम के अधिकारियों को सूचना का अधिकार का प्रशिक्षण दिया जाए।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने काशीपुर नगर निगम भवन कर और संपत्ति कर बकायदारों तथा नगर निगम संपत्तियों के किरायेदारों व आवंटियों पर बकाया धनराशि की जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी से सही सूचना न मिलने पर नदीम ने प्रथम अपील की। इस पर नगर आयुक्त ने सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया। लेकिन वह इसके आदेश का पालन नहीं कर सके। इसके बाद सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई।
इसकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से 10 नवबंर को हुई। मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने लोक सूचना अधिकारी के सूचना उपलब्ध न होने के तर्क को सही नहीं माना और सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया। साथ ही नगर आयुक्त को आदेश की प्रति भेजकर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा चार की व्यवस्था के अनुपालन कराने तथा निगम के लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील अधिकारियों को सूचना का अधिकार का प्रशिक्षण दिलाने का आदेश दिया। मुख्य सूचना आयुक्त ने अपने निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि सुनवाई के दौरान भी ऐसा महसूस हुआ कि लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम की व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिलाया जाना अनिवार्य है। नदीम ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम में समस्त अभिलेख सूचीबद्ध करना, संसाधनों के अधीन कम्प्यूटरीकृत करने तथा जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों व निर्णयों के कारण उपलब्ध कराना, स्वयं प्रकट करने योग्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को इंटरनैट आदि के माध्यम से स्वयं जनता को बिना मांगे उपलब्ध कराने व इन्हें वार्षिक या त्रैमासिक रूप से अपडेेट करने का प्रावधान है।