सभी सूचनायें देने तक न करें अपील का निस्तारण
सामान्य प्रशासन विभाग में ’दीपक तले अंधेराः सूचना आयुक्त
सूचना आयुक्त विपिन का नदीम की द्वितीय अपील पर कड़ा रुख
देहरादून। राज्य सूचना आयुक्त विपिन चंद्र ने कहा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी तब तक अपील का निस्तारण न करें जब तब कि अनुरोध पत्र की सभी दी जाने वाली सूचनायें प्रेषित न कर दी जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सूचना अधिकार क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्यवाही न करना ’दीपक तले अंधेरा’ के समान है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता नदीम उद्दीन ने मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति,सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर कार्यवाही व विधानसभा के समक्ष रखे जाने से सम्बन्धित सूचनायें सामान्य प्रशासन विभाग से मांगी थीं। सूचना न प्राप्त होने पर प्रथम अपील अपील की गयी इसका नियमानुसार निपटारा न करने व इस पर भी सूचनायें न उपलब्ध कराने पर उत्तराखंड सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।
राज्य सूचना आयुक्त विपिन चन्द्र ने तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी रमेश चन्द्र नित्वाल को सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुपालन में त्रुटियों के लिये कठोर चेतावनी निर्गत की। साथ ही उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों का समयान्तर्गत एवं नियमानुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
सूचना आयुक्त ने विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश पारित न करने पर तत्कालीन विभागीय अपीलीय अधिकारी/उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग कवीन्द्र सिंह को कठोर चेतावनी निर्गत की है कि भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम की अपीलों को नियमानुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ही सूचना का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित करने के लिये जिम्मेदार हैं किन्तु वे स्वयं ही सूचना के अधिकार का सही क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की इस प्रकरण में की गयी कार्यवाही ’दीपक तले अंधेरा’ के समान है। इस आदेश की प्रति विभाग के सचिव को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वह विभाग में अधिनियम के पूर्व/सही क्रियान्वयन हेतु सख्त आदेश जारी करना सुनिश्चित करें जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम का विधि व्यवस्था के अनुसार क्रियान्वयन किया जा सके।