कोटद्वार में 62 बीघा अतिक्रमण हटाने के आदेश पर कार्रवाई नहीं, जांच के निर्देश

पौड़ी गढ़वाल। कोटद्वार में 62 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के पालन न होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नगर निगम कोटद्वार को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
मामले में सिताबपुर निवासी मुजीब नैथानी ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस शिकायत को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल ने अपने पत्र के माध्यम से नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार द्वारा की गई जांच में भी यह स्पष्ट हुआ कि मामला नगर निगम कोटद्वार से संबंधित है। इसके बाद संबंधित पत्र और शिकायत नगर आयुक्त को भेजते हुए निर्देश दिए गए हैं कि पूरे प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इस मामले में अब नगर निगम की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

नगर निगम कोटद्वार पर उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा कोटद्वार में 62 बीघा जमीन के अतिक्रमण हटाने के आदेश के सम्बन्ध में।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढ़वाल ने अपने पत्रांकः एसटी-04/2026 (ऑन0 जांच-0367) अप्रैल 22,2026 में अवगत कराया है, कि मुजीब नैथानी निवासी लैन्सडौन भवन देवी मन्दिर देवी रोड़, सिताबपुर कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा नगर निगम कोटद्वार पर उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा कोटद्वार में 62 बीघा जमीन के अतिक्रमण हटाने के आदेश नगर निगम कोटद्वार को दिये जाने पर आदेश का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध नगर निगम कोटद्वार से सम्बन्धित है।
2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढ़वाल ने अपने उक्त वर्णित पत्र में मुजीब नैथानी पता उपरोक्त का ई-मेल शिकायती प्रार्थना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।
अतः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढ़वाल का उक्त पत्र मय संलग्नक आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, कि प्रश्नगत प्रकरण पर बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कृपया आवेदक मुजीब नैथानी निवासी लैन्सडौन भवन, देवी मंदिर देवी रोड, सिताबपुर कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल के संलग्न ई-मेल शिकायती प्रार्थना पत्र 08-04-2026 में अंकित तथ्यों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या: 03/2021 में दिये गये आदेश के क्रम में नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार द्वारा 04-09-2023 के क्रम में 62 बीघा से अतिक्रम हटाने के आदेश पर आतिथि तक कोई कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने विषयक है।
2-सन्दर्भित शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जांच पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार से करायी गयी, जिनके द्वारा अपनी संलग्न जांच आख्यानुसार अवगत कराया है कि आवेदक मुजीब नैथानी निवासी सिताबपुर थाना कोटद्वार पौडी गढवाल द्वारा नगर निगम कोटद्वार पर उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा कोटद्वार में 62 बीघा जमीन के अतिक्रमण हटाने के आदेश नगर निगम कोटद्वार को दिये जाने पर आदेश का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध नगर निगम कोटद्वार से सम्बन्धित है। अतः आवेदक मुजीब नैथानी उपरोक्त का ई-मेल शिकायती प्रार्थना इस अनुरोध के साथ पत्र संलग्न कर प्रेषित है कि प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें है।