उत्तराखंड में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू, सरकार ने अफवाहों से बचने की अपील की
1. श्रमिक भाइयों की समस्याओं के लिये श्रम विभाग एवं राज्य सरकार संवेदनशील रही है।
2. माह अप्रैल में इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये न्यूनतम वेतन घोषित किया जा चुका है।
3. माह अप्रैल में ही नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों हेतु V.D.A घोषित किया जा चुका है। तद्नुसार वेतन और एरियर देने के निर्देश उद्योगों को दिए जा चुके हैं।
4. नये श्रम कानून के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन घोषित किया जाना है, इस घोषणा के बाद राज्य सरकार द्वारा यथा आवश्यकता राज्य के लागू न्यूनतम वेतन पर समीक्षा की जा सकेगी।
5. उत्तराखण्ड में समीपवर्ती राज्यों से ज्यादा न्यूनतम वेतन निर्धारित है।
उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2026 से लागू न्यूनतम वेतन इस प्रकार है—
अकुशल श्रमिक – ₹13,800 प्रतिमाह
अर्द्धकुशल श्रमिक – ₹15,100 प्रतिमाह
कुशल श्रमिक – ₹16,900 प्रतिमाह
6. प्रधानमंत्री अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा 781/-प्रतिदिन की कोई घोषणा नहीं की गई है।
7. केन्द्र सरकार द्वारा अपने अंतर्गत आने वाले उपक्रमों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के लिए नहीं। उदाहरण के तौर पर केन्द्रीय उपक्रमों हेतु वेट एंड वॉच (सिक्योरिटी गार्ड) केन्द्रीय उपक्रमों के लिए 781/- किया गया है। राज्य के उद्योगों के लिए यह लागू नहीं है।
8. सभी उद्योगों को निर्देश दिये गये हैं कि न्यूनतम वेतन, ओवर टाईम, बोनस आदि के प्रावधानों का अनुपालन करें।
9. श्रम विभाग विगत 15 दिनों से केवल श्रमिकों को समझाने में लगा है, इस कारण श्रम कानूनों के अनुपालन व अनुश्रवण में कठिनाई हो रही है।
10. सभी श्रमिक भाईयों से अनुरोध है कि भ्रामक प्रचार से बचें एवं औद्योगिक शांति बनाये रखने में सहयोग करें।
11. श्रमिक भाईयों से अनुरोध है कि वह समस्त अफवाहों से बचें एवं कोई भी शिकायत होने पर अपने क्षेत्र से संबंधित सहायक श्रम आयुक्त से संपर्क करें।
12. श्रम आयुक्त कार्यालय हल्द्वानी में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका दूरभाष नं0.05946-282805 है। यह कंट्रोल रूम 24×7 कार्य करेगा। इस नम्बर पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
13. सभी श्रमिक भाईयों से अनुरोध है कि औद्योगिक शांति बनाये रखे एवं श्रम विभाग उनके हितों के लिये हमेशा तत्पर है। उद्योग एवं श्रमिक एक दूसरे के पूरक हैं। सहअस्तित्व से ही श्रमिकों का लाभ हो सकता है।
14. सहायक श्रम आयुक्तों का दूरभाष नम्बर निम्नवत् हैः-
जिला दूरभाष नंबर
नैनीताल। 8126971760
अल्मोड़ा। 8126745456
बागेश्वर। 8126745456
उधमसिंहनगर। 6397988057
चम्पावत। 9643875636
पिथौरागढ। 9643875636
हरिद्वार। 8449977777
पौडी गढवाल। 7983086772
चमोली। 7983086772
रुद्रप्रयाग। 7983086772
टिहरी गढ़वाल। 7983086772
देहरादून। 8445925482
उत्तरकाशी। 8445925482