उत्तराखंड

चेक बाउंस मामले में एक वर्ष की सजा, 9.10 लाख का लगाया जुर्माना

चेक बाउंस मामले में एक वर्ष की सजा,
9.10 लाख का लगाया जुर्माना

हरिद्वार। चेक बाउंस के मामले में एसीजेएम अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी मनमोहन सिंह रावत को दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष की कठोर कैद व नौ लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता राकेश सिंह ने बताया कि रामधाम कॉलोनी निवासी शिकायतकर्ता अतुल शर्मा ने कोर्ट में लिखित शिकायत दायर करते हुए बताया कि वह बिल्डिंग मैटेरियल बेचने का व्यापार करता है।

जबकि मनमोहन सिंह रावत पुत्र कुंवर सिंह निवासी शिवालिक नगर रानीपुर सिडकुल एरिया में बिल्डिंग ठेकेदारी करने का कार्य करता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मनमोहन सिंह ने उससे बिल्डिंग मैटेरियल का सामान नौ लाख रुपये का खरीदा हुआ था। जब शिकायतकर्ता ने मनमोहन सिंह से सामान के पैसे मांगे तो आरोपी मनमोहन सिंह टाल मटोल करने लगा था। काफी दिन के बाद आरोपी मनमोहन सिंह ने उसे अपने बैंक खाते का एक चेक नौ लाख रुपये का भरकर दिया था। कहा था कि बैंक में जमा करने पर पैसे का भुगतान हो जाएगा।जब शिकायतकर्ता ने चेक को भुगतान के लिए अपने बैंक खाते में लगाया,तो आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की टिप्पणी के बाद शिकायतकर्ता को उक्त चेक बिना भुगतान वापिस लौटा दिया था।

जिसपर शिकायतकर्ता ने आरोपी को पैसे की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा था। नोटिस भिजवाने के बावजूद भी आरोपी ने पेसो का भुगतान नहीं किया था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने जुर्माना राशि में से नौ लाख रुपये बतौर प्रतिकर शिकायतकर्ता को अदा करने और शेष 10 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं।

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