उत्तराखंड

उत्तराखंड निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी

उत्तराखंड निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी

देहरादून।

राजभवन ने निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब निकाय चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो गया है।

इस महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी मिल गई थी। विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी। जिसके बाद राजभवन को इस पर निर्णय लेना था। निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। इसके लिए शासन ने राजभवन को कानून में बदलाव के मकसद से अध्यादेश भेजा था। राजभवन की विधि टीम ने किसी कानून का हवाला देते हुए इसे रोक लिया था। राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग से इस पर राय मांगी। विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी। कुछ कानूनों का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है। अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद निकाय चुनाव होंगे।

राजभवन से ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने पर कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का विशेष आभार व्यक्त किया है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण विधायक को मंजूरी मिलने से निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार निकाय चुनाव को जल्द कराने की दिशा में अग्रसर होगी।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि लंबे समय से ओबीसी आरक्षण विधेयक पर सभी की नजर टिकी हुई थी उन्होंने कहा कि अब राजभवन से मंजूरी मिलने की से निकाय चुनाव शीघ्र होंगे।

 

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