उत्तराखंड

ग़ज़ब: बालिग लड़की से विवाह पर अड़ा नाबालिग लड़का : विभाग ने सगाई रुकवाई

ग़ज़ब: बालिग लड़की से विवाह पर अड़ा नाबालिग लड़का : विभाग ने सगाई रुकवाई

जनपद रुद्रप्रयाग में बाल विवाह के विरुद्ध महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग का ताबड़तोड़ अभियान जारी है। इसी क्रम में विभाग द्वारा तैयार किए गए अपने गुप्तचर तंत्र से मिली जानकारी के अनुसार वासुकेदार तहसील के क्षेत्रांतर्गत कौशलपुर गांव में एक 17 वर्षीय लड़के का विवाह बसुकेदार के समीपवर्ती गांव में 19 वर्षीय बालिग लड़की से तय होने और 4 दिन बाद सगाई होने की सूचना सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ अखिलेश मिश्र के निर्देशों के क्रम में वन स्टॉप सेंटर से केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपरवाइजर सुरेंद्र सिंह और केस वर्कर अखिलेश सिंह ने लड़की के घर पे जाकर उसके घरवालों को और लड़की को समझाया कि बाल विवाह एक कानून अपराध है और इसके लिए लड़की और लड़के के घरवालों को कम से कम 2 वर्ष की सख्त सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना है।

यहां आश्चर्य की बात यह देखने को मिली कि लड़के की उम्र अभी 17 वर्ष ही है और लड़की 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है। समान नागरिक संहिता के हिसाब से देखें तो अभी लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होने में 4 वर्ष की समय बाकी है किन्तु लड़के को विवाह की इतनी जल्दी पड़ी है कि वो विगत 4 दिनों पहले से ही लड़की के गांव में सगाई के लिए पहुंच गया था। लड़के और लड़की के घर वालों ने लाख दलीलें दीं रोने धोना किया लेकिन नाबालिग लड़के को टीम ने बहुत सख्ती के साथ समझा बुझाकर वापस भेज दिया साथ ही लड़के और लड़की के मां बाप को भी कड़ी हिदायत देते हुए सचेत किया गया कि अगर समान नागरिक संहिता में विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले उनके द्वारा पुनः ऐसी कुचेष्टा करने का प्रयास किया गया तो विभाग द्वारा उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लड़के और लड़की को एक साथ बिठाकर भी उनकी काउंसलिंग की गई और उनको तथा उनके घर वालों को ucc की जानकारी भी प्रदान की गई और बताया गया कि 01 जनवरी 2025 के बाद से ucc में विवाह का पंजीकरण आवश्यक हो गया है और यदि इसमें किसी नाबालिग के विवाह का पंजीकरण किया जाता है जो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button