उत्तराखंड

धनतेरस के दिन उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को बोनस

देहरादूनः धामी सरकार ने दीपावली से ठीक पहले कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला लिया है. इस संदर्भ में शासन स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है. इसमें अराजपत्रित कर्मचारियों को साल 2022-23 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर अधिकतम ₹7000 तदर्थ बोनस के लिए स्वीकृत किए गए हैं. आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों को अधिकतम 7000 तक का ही बोनस दिया जाएगा. इसके लिए कर्मचारियों के मौजूदा वेतन के लिहाज से बोनस का निर्धारण होगा.


खास बात ये है कि राज्य कर्मचारी दीपावली से पहले बोनस का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में सरकार ने दिवाली से ठीक पहले बोनस को लेकर आदेश जारी कर दिया है. शासन की ओर से जारी किए गए तदर्थ बोनस के इस आदेश का लाभ केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को ही दिया जाएगा. जिसमें समूह ‘ख’ और ‘ग’ के कर्मचारी शामिल हैं.

इसके अलावा शासन के इस आदेश में उन दैनिक वेतन भोगियों को भी शामिल किया गया है, जो विभिन्न विभागों या निगमों के साथ ही पंचायत में काम कर रहे हैं. इन दैनिक वेतन भोगियों को उनकी मजदूरी के आधार पर बोनस निर्धारित किया जाएगा. तमाम निगम और स्वायत्त संस्थाएं खुद से ही कर्मचारियों को बोनस देने का काम करेंगे. शासन स्तर पर इसके लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा.

बता दें कि राज्य सरकार के स्तर पर हर साल कर्मचारियों को बोनस देने का काम किया जाता है, लेकिन इस बार अब तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं हो पाया था. ऐसे में दीपावली से ठीक पहले अब वित्त विभाग के अपर सचिव ने इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है.

हालांकि, राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने को लेकर संकेत दे दिए गए थे और अब कर्मचारियों को इस बोनस का लाभ मिल सकेगा।

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