हाईकोर्ट : ठगी के आरोपी मानसी व वरुण की अग्रिम जमानत मंजूर

हाईकोर्ट : ठगी के आरोपी मानसी व वरुण की अग्रिम जमानत मंजूर
पूर्व सीएम निशंक की बेटी को अभिनेत्री बनाने और फिल्म में मुनाफे के नाम पर 4 करोड़ ठगने का है दोनों पर आरोप
नैनीताल। हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक को फिल्म निर्माण में मुनाफा और अभिनेत्री बनाने का झांसा देकर 4 करोड़ रुपये ठगने के मामले में सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मानसी वरुण वागले और वरुण प्रमोद वागले की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए सरकार सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख नियत की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री की अभिनेत्री पुत्री आरुषि निशंक ने 7 फरवरी 2025 को देहरादून कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने बताया कि मानसी वरुण वागले और वरुण प्रमोद वागले दोनों फिल्म निर्माण करते हैं। दोनों ने अपनी फिल्म आंखों की गुलिस्ता में एक अन्य अभिनेत्री की जरूरत बताते हुए संपर्क किया। साथ ही कहा कि फिल्म में जो मुनाफा होगा उसका 20 प्रतिशत आपको दिया जाएगा।
दोनों ने कहा इसके लिए पहले आपको 4 करोड़ रुपये फिल्म की शूटिंग के लिए देना होगा। क्योंकि फिल्म की इंडिया में शूटिंग पूरी हो चुकी है अब शेष हिस्सा यूरोप में होना है। इसलिए आप फिल्म निर्माण कंपनी को स्वयं या अपनी कंपनी के माध्यम से रुपये दे दें। चार करोड़ की रकम अरुषी ने समय-समय पर किश्तों में दोनों को दे दी। अभिनेत्री को बात में पता चला कि इस नाम की तो कोई फिल्म बन ही नहीं रही है तब देहरादून में केस दर्ज कराया गया था।