उत्तराखंड
दिव्यांग और बीपीएल के पुत्र या पौत्र 20 साल से अधिक होने पर भी पेंशन

दिव्यांग और बीपीएल के पुत्र या पौत्र 20 साल से अधिक होने पर भी पेंशन
सीएम धामी की घोषणा पर शासनादेश जारी
देहरादून।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा के क्रम में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
विभागीय अपर सचिव आईएएस प्रकाश चंद ने बताया कि सीएम धामी ने इस बारे में घोषणा की थी।
अब तय किया गया है कि दिव्यांग और बीपीएल श्रेणी में आने वाले सभी पात्र लोगों को चार हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। अगर पात्र व्यक्ति की पुत्र या पौत्र 20 साल से अधिक आयु का है तो भी सरकार पेंशन देगी। इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
देखें आदेश :-