उत्तराखंड: नहीं मिली महापंचायत को अनुमति! की तो दर्ज होगा मुकदमा, धारा 144 लगाने की तैयारी
उत्तराखंड: नहीं मिली महापंचायत को अनुमति! की तो दर्ज होगा मुकदमा, धारा 144 लगाने की तैयारी
महापंचायत की तो दर्ज होगा मुकदमा, धारा 144 लगाने की तैयारी
देहरादून। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में नाबालिग को भगा ले जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समुदाय विशेष के युवक की हरकत के बाद से लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा है। वहीं ग्रामीणों की चेतावनी के बाद धरना प्रदर्शन और लोगों का आक्रोश देखते हुए पुरोला मुख्य बाजार से मुस्लिम समुदाय के 42 दुकानदार रातोंरात दुकानें छोड़कर भाग गये हैं। 15 जून को महापंचायत का एलान करने के बाद महापंचायत की अगुवाई को लेकर प्रधान संगठन पुरोला बैकफुट पर आया। प्रधान संगठन पुरोला ने बीते सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर महापंचायत करने की सूचना एसडीएम पुरोला को दी थी। वहीं अब ब्लॉक प्रधान संगठन के अध्यक्ष अंकित रावत ने आज मंगलवार को एसडीएम को दिए ज्ञापन में कहा कि महापंचायत को लेकर प्रधान संगठन किसी प्रकार की अगुवाई नहीं करेगा।
15 जून को महापंचायत का एलान करने के बाद से प्रदेश में माहौल गरमा गया, लेकिन अब जिला प्रशासन ने महापंचायत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। एसपी यदुवंशी ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो धारा 144 लागू की जायेगी। जिसकी लगभग पूरी तैयारी कर दी गई है। ब्लॉक प्रधान संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्रीय हित में वह जनता के साथ हैं। साथ ही महापंचायत में अगर कोई कानून का उल्लंघन होता है। तो उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। प्रधान संगठन का अभद्रता करने वालों से कोई नाता नहीं रहेगा, कानून का उल्लंघन करने वाले की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
महापंचायत की तो मुकदमा दर्ज होगा
वहीं विश्व हिन्दू परिषद ने पुरोला में महापंचायत की सूचना ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को दी है। वहीं जिला मुख्यालय में भी हिन्दू परिषद के नेताओं का आने की संभावना है। जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। एसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि महापंचायत को लेकर किसी भी संगठन को अनुमति नहीं दी जायेगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो धारा 144 लागू की जाएगी। जिसकी लगभग पूरी तैयारी कर दी गई है। एसपी ने कहा की जो भी महापंचायत करने की कोशिश करेगा।