उत्तराखंड

एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के विरुद्ध सख्त रुख — पहचान छिपाकर ब्लैकमेल और यौन उत्पीड़न करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के विरुद्ध सख्त रुख — पहचान छिपाकर ब्लैकमेल और यौन उत्पीड़न करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

उत्तराखंड।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने एक महिला को ब्लैकमेल कर यौन उत्पीड़न करने तथा अपनी पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है।

मामले का विवरण :

14 अक्टूबर 2025 को कोतवाली रुद्रपुर में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि लगभग एक वर्ष पूर्व उसकी पहचान एक व्यक्ति आहद ठाकुर नाम से हुई थी, जो स्वयं को हिन्दू बताता था। कुछ समय पश्चात उक्त व्यक्ति ने उसकी रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

महिला ने बताया कि आरोपी ने धमकी और दबाव देकर उसे रुद्रपुर स्थित एक होटल में बुलाया, जहाँ उसने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान महिला को ज्ञात हुआ कि आरोपी का वास्तविक नाम आहद खान पुत्र तसलीम खान निवासी किच्छा, जनपद ऊधम सिंह नगर है, जो अपनी मुस्लिम पहचान छिपाकर हिन्दू नाम से धोखाधड़ी कर रहा था।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई :

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर महोदय के आदेश पर तत्काल कार्रवाई की गई।

मामले में FIR संख्या 497/2025 अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (कपटपूर्ण साधनों का उपयोग कर यौन संबंध बनाना, जिसमें पहचान छिपाना शामिल है) तथा धारा 318(4) (छल कर बेईमानी से लाभ प्राप्त करना — जैसे पहचान पत्र में नाम परिवर्तन कर धोखा देना) में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी :

कोतवाली रुद्रपुर पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर काशीपुर रोड स्थित गल्ला मंडी के पास से आरोपी आहद खान को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में खुलासा :

पूछताछ में अभियुक्त आहद खान पुत्र तसलीम खान निवासी किच्छा, जनपद ऊधम सिंह नगर ने स्वीकार किया कि उसने महिला को धोखे में रखकर होटल में बुलाया था।

उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने आधार कार्ड में नाम धोखाधड़ी से हिन्दू नाम “आहद ठाकुर” में बदल लिया था ताकि पहचान छिपाई जा सके और होटल में प्रवेश में किसी प्रकार की रोकटोक न हो।

पुलिस की कार्रवाई :

अभियुक्त को उसके अपराधों धारा 69/318(4) BNS से अवगत कराते हुए विधिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर का संदेश :

“महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

पुलिस हर उस व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई करेगी जो पहचान छिपाकर, छल या ब्लैकमेलिंग के माध्यम से किसी की अस्मिता से खिलवाड़ करेगा।”

गिरफ्तार अभियुक्त :

नाम: आहद खान
पिता का नाम: तसलीम खान
निवासी: किच्छा, जनपद ऊधम सिंह नगर

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