उत्तराखंड

“दो जगह मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह न देने की कांग्रेस ने फिर दोहराई मांग”

कांग्रेस ने पुनः दोहराई अपनी मांग किसी भी सूरत में चुनाव चिन्ह आवंटित ना किए जाएं दो जगह नाम वाले प्रत्याशियों को
हाई कोर्ट का मौखिक आदेश चुनाव आयोग को प्रतिबंधित करता है , आदेशों का अनुपालन करे राज्य निर्वाचन आयोग वरना अवमाना का केस झेलने को रहें तैयार

सूर्यकांत धस्माना

देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज माननीय उच्च न्यायालय के मौखिक आदेश आने के तत्काल बाद राज्य निर्वाचन आयोग को फिर एक पत्र लिख कर राज्य के तमाम ग्राम पंचायतों, छेत्र पंचायतों व जिला पंचायत के ऐसे प्रत्याशियों जिनके नाम दो जगह मतदाता के रूप में दर्ज हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित ना करने के लिये मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में अपने १२ जुलाई के उस पत्र का हवाला दिया है जो उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को माननीय उच्च न्यायालय के ११ जुलाई को पारित आदेश का हवाला देते हुए लिखा था जिसमें मांग की गई थी कि राज्य निर्वाचन आयोग  उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए ऐसे प्रत्याशियों को जिनके नाम दो दो जगह मतदाता सूची में हों चुनाव चिन्ह आवंटित ना किए जाएं, अब क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने स्थगनादेश को जारी रखते हुए चुनाव प्रक्रिया को चालू रखने के आदेश दिए हैं तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग को अब चुनाव चिन्ह आवंटित करते हुए ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं करने चाहिए जो उस स्थगनादेश से प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि अंतोगत्वा उनका चुनाव रद्द होना ही है अगर वे जीत भी जाते हैं।

धस्माना ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना राज्य निर्वाचन आयोग करेगा तो कांग्रेस पार्टी राज्य निर्वाचन आयोग के विरुद्ध उच्च न्यायालय की अवमानना के बारे भी विचार करेगी

 

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