एसपीओ को नहीं चेकिंग का अधिकार नहीं
अब तक कोई नियम न होने से नियुक्तियों पर पर भी सवाल !
ऊधमसिंह नगर में बनाए गए 3289 एसपीओ
आरटीआई से हुआ इस जानकारी का खुलासा
काशीपुर। पुलिस अधीक्षक द्वारा तैनात किए जाने वाले एसपीओ को किसी वाहन या व्यक्ति की चेकिंग का अधिकार नहीं हैं। सूचना अधिकार में बताया गया कि इनकी नियुक्तियां पुलिस अधिनियम के तहत की गईं हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्य़कर्ता नदीम उद्दीन कहते हैं कि चूंकि अभी सरकार ने कोई नियम नहीं बनाए हैं। ऐसे में इन एसपीओ की नियुक्तियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
ऊधमसिंह नगर जिले में 3289 व्यक्तियों को एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारी) बनाया गया है। इनमें से कुछ एसपीओ पर वाहनों और लोगों चेकिंग आरोप भी लगते रहे हैं। अब आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन ने इनके अधिकार और दायित्वों का खुलासा किया है। इसमें कहा गया है इन लोगों को जनता को जागरूक करने तथा अपराधों की सूचना पुलिस को देने को ही नियुक्त किया गया है। इन्हें चेकिंग समेत कोई भी अन्य अधिकार नहीं दिया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्य़कर्ता नदीम उद्दीन ने बताया कि एसपीओ की नियुक्ति उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 14 के तहत करने की सूचना दी गई है। धारा 14 में कहा गया है कि इस हेतु बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए विशेष हालात में जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से ही पुलिस अधीक्षक एसपीओ नियुक्त कर सकते हैं। इसलिये नियम अभी न बने होने तथा जिलाधिकारी के परामर्श के बिना की गईँ ये सभी नियुक्तियां कानून सम्मत नहीं हैं। नदीम के अनुसार यदि कोई एसपीओ किसी व्यक्ति को रोकाता है या अभद्रता करता है या अवैैध वसूली की जाती है तो वह अन्य सामान्य व्यक्ति द्वारा किए गए इन अपराधों के समान ही भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324, 504, 506 तथा 384 के अन्तर्गत दंडनीय है। उसके विरूद्ध पुलिस व न्यायालय के माध्यम से कार्यवाही करायी जा सकती है।