बड़ी घोषणा: 12 जिलों में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, आचार संहिता लागू…

चुनावी बिगुल बजा: उत्तराखण्ड के 12 जिलों में पंचायत चुनावों की घोषणा, आचार संहिता लागू
देहरादून।
“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-885/XII(1)/2025/86(16)/2019
21 जून, 2025 के क्रम में निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के 12 (बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन निम्नांकित विर्निदिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगेः-
उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1141/रा०नि०आ०-2/4324/2025 21 जून, 2025 को जारी होने के साथ ही (नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोडकर) आदर्श आचरण संहिता आज 21.06.2025 से प्रभावी होकर निर्वाचन परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।