उपभोक्ता आयोगों में नियुक्तियों का रास्ता साफ

हाईकोर्ट ने जस्टिस मनोज को नामित किया चयन समिति अध्यक्ष
डेढ़ वर्ष से अधिक समय से सदस्य और अध्यक्ष के पद रिक्त
राज्य उपभोक्ता आयोग में तो पूरी तरह ठप है न्यायिक कार्य
देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनने वाली चयन समिति के अध्यक्ष पद के लिए न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार तिवारी को नामित किया है। अब लंबे समय से राज्य आयोग व जिला उपभोक्ता आयोगों में रिक्त अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्तियां होने की उम्मीद है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने शासन से राज्य व जिला आयोेगों में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों व उनको भरने के लिये कार्यवाही की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रिक्त पदों के विवरण के साथ अध्यक्ष नामित करने को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक को भेजे पत्र की फोटो प्रति उपलब्ध करायी थी।
नदीम ने इस पत्र की फोटो प्रति के साथ उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी को कार्यवाही की सूचना मांगी थी। जवाब में उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी ने चयन समिति अध्यक्ष पद पर नामित करने विषयक पत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराई है। इस पत्र के अनुसार महानिबंधक उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचित किया है कि मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को चयन समिति का अध्यक्ष नामित किया है। नए अधिनियम के तहत चयन समिति का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा निर्देशित उच्च न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त चयन समिति का संयोजक व सदस्य राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले को प्रभारी सचिव तथा एक अन्य सदस्य राज्य के मुख्य सचिव द्वारा नामित व्यक्ति होंगे।
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