दिल्ली। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के तीन दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब कांग्रेस नेता संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में फैसला लिया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था। इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था। राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे।
मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन यानी 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। अब उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई।