उत्तराखंड में ऑन लाइन हो सकेंगे आरटीआई आवदेऩ

केंद्र की तर्ज पर ऑनलाइन शुल्क और प्रथम अपील भी
नदीम के सुझाव पर सीआईसी ने दिए निर्देश
देहरादून। अब उत्तराखंड में सूचना अधिकार के तहत आवेदन और शुल्क ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था होगी। साथ ही प्रथम अपील भी ऑन लाइन जमा होगी और सुनवाई भी ऑन लाइन हो सकेगी। मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने इस बार में सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं।

काशीपुर निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त को राज्य में सूचना अधिकार क्रियान्वयन में सुधार के लिए सुझाव पत्र भेजा था। नदीम ने अपने सुझाव पत्र में कहा कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान आयोग ने प्रथम एवं द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई वीडियो/ऑडियो के माध्यम से करने का निर्णय लिया था। राज्य की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत इस व्यवस्था यथावत रखते हुए प्रथम अपील की सुनवाई ऑडियो/विडियो के माध्यम से करने, सुनवाई की सूचना औैर निर्णय की प्रति ई-मेल/व्हाट्स एप्प से प्रेषित करने का सुझाव था। समस्त विभागाध्यक्षों को विभाग में नामित लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों की ई-मेल आईडी और व्हाट्स एप्प नंबर विभाग तथा राज्य सरकार की वेब साइट पर सार्वजनिक करने की अपेक्षा की गई थी।
इन सुझावों पर विचार के बाद मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने सूचना अधिकार के नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को ऑन लाइन सूचना प्रार्थना पत्रों, प्रथम अपीलों और शुल्क जमा कराने की व्यवस्था स्थापित करने को निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह भी लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन शुल्क व वांछित सूचना के सापेक्ष मांगे जाने वाले शुल्क को इलैक्ट्रानिक विधि से जमा करने की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। पत्र के साथ नदीम के सुझाव वाला पत्र भी संलग्न किया गया है। यहां बता दें कि केंद्र सरकार के विभागों में इस तरह की व्यवस्था पहले से ही है।