किशोर न्याय समिति के दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श का समापन

जिला स्तर पर रेड फ्लैगिंग जरूरीः जस्टिस भट्ट
उत्तराखंड को बनाएंगे बाल मित्र राज्यः सेमवाल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श के समापन सत्र में समिति अध्यक्ष श्री जस्टिस एस. रविन्द्र भट ने बताया कि छोटी आयु के पीड़ित बच्चों के प्रकरणों की जनपद स्तर पर ‘रेड फ्लैगिंग” करते हुए संवेदनशीलता से त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। पॉक्सो जज को प्रत्येक चरण की समय सीमा आरम्भ में ही निर्धारित कर लेनी चाहिए ताकि समय पर परिणामो की समीक्षा हो सके। उत्तराखंड के बाल विकास सचिव हरिचंद सेमवाल ने कहा कि राज्य में बाल मित्र राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा।
कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की मुख्य बाल संरक्षण अधिकारी सुश्री सोलडैड हीरारो ने कहा कि भारत मे पोक्सो अधिनियम की दस वर्ष की यात्रा से मिले विविध अनुभवों का उपयोग कर कानून को बाल हितैषी बनाते हुए विभिन्न हितग्राहियों के मध्य मजबूत समन्वय बनाया जाए।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास सचिव इंदीवर पांडेय ने बताया कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में नवीन तकनीक का उपयोग महत्त्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में अभियोजन विभाग ने तकनीक का उपयोग कर पॉक्सो प्रकरणों में निस्तारण की कार्यवाही त्वरित कर दी है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार के द्वारा गठित कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के माध्यम से हितग्रहियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण व सर्टिफिकेशन के मॉड्यूल तैयार करवाये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि निमहान्स के सहयोग से संचालित ‘संवाद” योजना का लाभ राज्य सरकारें उठाएं। निर्भया फण्ड के द्वारा फोरेंसिक साइंस लैब जनपदों में स्थापित करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाएं, Co-Ed प्रणाली के विद्यालयों को बढ़ावा दिया जाए, जेंडर संवेदनीकरण कक्षा आठ से ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो, पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समितियां सक्रिय की जाएं, बाल संरक्षण की सफलता की कहानियों को संकलित कर उनको प्रत्येक राज्य लागू करे।
सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखंड हरि चंद्र सेमवाल ने कहा कि दो दिवसीय परामर्श में सुप्रीम कोर्ट व अन्य राज्यों की हाई कोर्ट, राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोगों, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस व बाल विकास विभागों के अनुभवों को व सफलता की कहानियों को उत्तराखंड की आवश्यकताओं के अनुसार लागू करने के प्रयास किये जायेंगें। पॉक्सो के समस्त हितग्राहियों को सुलभ वातावरण प्रदान करते हुए उत्तराखंड को बाल मित्र राज्य बनाने के प्रयास भी किये जायेंगे।
परामर्श में प्रतिभागी हितग्राहियों द्वारा समूह-कार्य के उपरान्त पॉक्सो पीड़ितों का पुनर्वास व पुनरेकीकरण, बाल हितैषी न्यायालय प्रक्रिया, पॉक्सो प्रकरणों में जांच की प्रक्रिया, पॉक्सो के हितग्राहियों की क्षमता का निर्माण पर प्रस्तुतिकरण दिए गए।