उत्तराखंड

नन्दा गौरा योजना के लिए करें आवेदन, 11 हज़ार से लेकर 51 हज़ार मिलेंगे बेटियों को… 

नन्दा गौरा योजना के लिए करें आवेदन, 11 हज़ार से लेकर 51 हज़ार मिलेंगे बेटियों को

देहरादून। 12 जुलाई, 2024

नन्दा गौरा योजना अन्तर्गत आवेदन किये जाने के लिए अपील

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित ई “नन्दा गौरा योजना” अन्तर्गत योजना का लाभ एक परिवार की 02 जीवित बालिकाओं को निम्नानुसार दिये जाने का प्राविधान है।

लाभार्थी वर्ग                                      धनराशि

1. कन्या शिशु के जन्म पर                   रु 11,000/-

2. बालिका के कक्षा-12 उत्तीर्ण कर स्नातक/ डिप्लोमा में प्रवेश एवं अविवाहित होने पर                रु 51,000/-

वित्तीय वर्ष 2023-24 से पात्र लाभार्थियों के आवेदन की ऑन लाईन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कन्या शिशु के जन्म पर आवेदन के लाभ हेतु कन्या के जन्म के 06 माह के अन्दर आवेदन की व्यवस्था है, जिसके तहत पोर्टल पर लगातार आवेदन किये जा रहे हैं।

शैक्षिक वर्ष 2023-24 में 12वीं उत्तीर्ण पात्र एवं उच्चशिक्षा में दाखिला लेने वाली पात्र बालिकाओं से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवेदन की ऑन लाईन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है इस सम्बन्ध में ऑन लाईन पोर्टल साईट- www.nandagaurauk.in के साथ ही विभागीय वेबसाइड WWW.WECD. UK.GOV.IN पर तद्द्द्विषयक उपलब्ध शासनादेशों का संज्ञान लेते हुए पात्र बालिकाओं द्वारा आवेदन किये जायेगें ।

उक्त क्रम में पात्र लाभार्थियों / अभिभावकों से ऑन लाईन पोर्टल साईट www.nandagaurauk.in पर निम्न विवरणानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

• वित्तीय वर्ष 2024-25 में जन्म वाले पात्र लाभार्थी के अभिभावक ऑन लाईन पोर्टल साईट www.nandagaurauk.in पर आवेदन करेगें। (जन्म वाले लाभार्थी के आवेदन हेतु पोर्टल निरन्तर खुला है, जिसमें नियमानुसार जन्म के छः माह के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य है )

• वित्तीय वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ-साथ राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश करने वाली पात्र बालिकायें 30 नवम्बर 2024 तक ऑन लाईन पोर्टल साईट www.nandagaurauk.in पर आवेदन कर सकेगी।

नोट:- “नन्दा गौरा योजना” अन्तर्गत योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य अर्हतायें एवं सामान्य अद्यतन दिशा- निर्देश विषयक समस्त शासनादेश ऑन लाईन पोर्टल साईट www.nandagaurauk.in के साथ ही विभागीय वेबसाइड WWW.WECD UK.GOV.IN पर भी जनसामान्य के सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध हैं। आवेदन करने से पूर्व सम्बन्धित शासनादेशों का संज्ञान अवश्य लिया जाय।

अतः समस्त पात्र लाभार्थियों / अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2024-25 में “नन्दा गौरा योजना” का लाभ प्राप्त करने हेतु अपील की जाती है कि निर्धारित समयावधि अन्तर्गत ऑन लाईन पोर्टल साईट- www.nandagaurauk.in पर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें। उक्त के अतिरिक्त पोर्टल/ योजना सम्बन्धी किसी भी जानकारी हेतु अपने-अपने जनपद के जिला कार्यक्रम कार्यालय/बाल विकास परियोजना कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

(प्रशान्त आर्य ) निदेशक

 

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