एक्सक्लुसिव

खनन निदेशक के अपहरण,फिरौती व निलंबन से खुली अंदरूनी गड़बड़झाले की स्टोरी

आखिरकार किस अपर सचिव के कक्ष में मिले थे खनन निदेशक पैट्रिक और तिवारी

अपर निदेशक राजपाल लेघा खनन को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली

अविकल थपलियाल

देहरादून। फर्जी अपहरण व फिरौती की फिल्मी कहानी गढ़ने वाले खनन निदेशक पैट्रिक के निलंबन के बाद अब शासन ने भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में अपर निदेशक राजपाल लेघा को निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गयी है।

गौरतलब है कि 30 अप्रैल को शासन ने खनन निदेशक को निलंबित कर दिया था। खनन निदेशक पैट्रिक ने ओमप्रकाश तिवारी पर अपहरण व 50 लाख की फिरौती का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मसले पर पैट्रिक और तिवारी के बीच खनन सम्बन्धी मामले में चैट का संज्ञान लेते हुए शासन ने निलंबन की कार्रवाई की थी। निलंबन के दो पेज के पत्र में पैट्रिक पर कई गम्भीर आरोप लगाए गए।

पैट्रिक व तिवारी के खनन के खेल से जुडी कहानियां भी अब सामने आ रही है। एक मामले में चहेतों को खनन के ठेके देने के एकतरफा पक्षपात के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया था। पैट्रिक के करीबियों के भी खनन व्यवसाय से जुड़े होने की चर्चा भी अब आम हो गयी है।

गौरतलब है कि पैट्रिक ने पूर्व में कहा था कि ओमप्रकाश तिवारी से उनकी मुलाकात एक अपर सचिव के कक्ष में हुई थी। इस अपर सचिव के नाम  अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। यह भी जांच का विषय बना हुआ है।

खनन निदेशक के निलंबन के बाद एक अपर सचिव को लेकर भी चर्चाएं गर्म हो गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि ओमप्रकाश तिवारी और पैट्रिक के खनन से जुड़े मामलों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। लेकिन लेन देन में बात बिगड़ने पर खनन निदेशक और तिवारी के बीच मनमुटाव हुआ।

इसके बाद 14 अप्रैल को खनन निदेशक ने तिवारी पर अपहरण और फिरौती का सनसनीखेज आरोप लगाया। इस मुद्दे पर तिवारी ने पलटवार करते हुए खनन निदेशक की शासन में शिकायत कर दी। जांच हुई और पैट्रिक को रिटायरमेंट 30 जून से पहले निलंबन झेलना पड़ा।

 

इस पूरे मामले से इन चर्चाओं को भी बल मिल गया कि खनन निदेशक, कारोबारियों व सफेदपोशों के गठजोड़ ने प्रदेशवासियों को अपहरण व फिरौती की एक झूठी कहानी से रूबरू करा दिया।  साथ ही खनन माफिया की अंदरूनी घुसपैठ की भी खुली तस्वीर खींच दी।

 

देखें आदेश

 

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में कार्यरत निदेशक श्री एस०एल० पैट्रिक को शासन के आदेश संख्या-712/VII-A-1/2024-106/उद्योग/2004, दिनांक 30.04.2024 द्वारा निलम्बित किये जाने के उपरान्त श्री राजपाल लेघा, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पदीय कर्तव्यों का प्रभार अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाता है।

उक्तानुसार प्रदत्त किये जा रहे अतिरिक्त प्रभार में श्री राजपाल लेघा, अपर निदेशक को कोई अतिरिक्त वेतन-भत्ते देय नहीं होंगे तथा श्री राजपाल लेघा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मूल कर्तव्यों के साथ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के दैनिक कार्यों का भी सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

 

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