उत्तराखंड

प्रदेश के 32 हजार से अधिक पेंशनर्स को पूर्व में हुई प्रीमियम कटौती का पैसा वापस नहीं मिलेगा

राज्य स्वास्थ्य योजना छोड़ चुके प्रदेश के 32 हजार से अधिक पेंशनर्स को पूर्व में हुई प्रीमियम कटौती का पैसा वापस नहीं मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने पेंशनर्स को राज्य स्वास्थ्य योजना से जुड़े रहने या फिर छोड़ने का विकल्प दिया था। इस पर 32 हजार के करीब पेंशनर्स ने योजना छोड़ने का निर्णय लिया।

अब हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर पेंशनर्स पुराना प्रीमियम वापस करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पूर्व में लिए गए प्रीमियम को अब वापस करने से इनकार कर दिया है।

राज्य स्वास्थ्य योजना के निदेशक वीएस टोलिया ने इस मामले में राजकीय पेंशनर्स परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्थिति साफ कर दी है। निदेशक ने साफ किया है कि पूर्व में पेंशनर्स से की गई कटौती को अब वापस करना संभव नहीं होगा।

हालांकि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने साफ किया है कि योजना छोड़ने के बाद भी जिन 480 पेंशनर्स की पेंशन से गलती से कटौती की गई है उनका प्रीमियम जल्द वापस कर दिया जाएगा। निदेशक राज्य स्वास्थ्य योजना ने कहा कि इस संदर्भ में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द प्रीमियम के रूप में काटी गई राशि वापस कर दी जाएगी।

इधर राज्य स्वास्थ्य योजना के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले राजकीय पेंशनर्स परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री गणपत सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार ने बिना इजाजत पेंशन से कटौती की। इसलिए वह राशि अब वापस लौटाई जानी चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने बिना पूछे प्रीमियम कटौती को गलत माना। ऐसे में प्राधिकरण को वह राशि पेंशनर्स को वापस करनी हो

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