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अब हर निकाय को बनाना होगा सड़क डॉटा रजिस्टर

शासन ने जारी किया इस बारे में आदेश

नदीम की अपील पर सूचना आयोग ने दिया था आदेश

काशीपुर। अब उत्तराखंड के सभी नगर निकायों (नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों) को अपने क्षेत्र की तमाम सड़कों का डॉटा रजिस्टर बनाना होगा। इस बारे सूचना आयुक्त की ओर से नदीम उद्दीन की याचिका पर दिया गया था। अब इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने शहरी विकास विभाग से इस बारे में जानकारी मांगी थी। इस पर विभाग की ओर से बताया कि सभी निकायों को सड़कों का डॉटा बनाने के विषय में शासनादेश जारी कर दिया गया है। विभाग ने इसकी प्रति भी नदीम को उपलब्ध कराई है।

दरअसल, नदीम ने काशीपुर नगर निगम से सड़कों की चौड़ाई के बारे में सूचना मांगी थी। सूचना न मिलने पर उत्तराखंड सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई। सूचना आयुक्त विपिन चन्द्र ने अपने निर्णय व आदेश में लिखा कि अपीलार्थी द्वारा अनुरोध पत्र में मांगी गयी नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न चौड़ाई के मार्गों की संख्या की सूचनायें किसी भी नगर निगम या शहरी विकास के कार्यों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी उपलब्धता होने पर सभी विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण कार्य, जन सुविधायें देना आदि कार्य जनहित में सुचारू रूप से नगर निगम कर सकता है।

इस प्रकार के उपलब्ध आंकड़े सम्पत्ति कर निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक बात है कि नगर निगम द्वारा इस बात का अब तक ध्यान नहीं रखा गया है।

सूचना आयुक्त ने आदेश की एक प्रति सचिव शहरी विकास उत्तराखंड शासन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की गई थी। इसके बाद भी इस बारे में शासनादेश जारी नहीं किया गया था। नदीम ने जब सूचना आयोग के आदेश के अनुपालन पर सूचना मांगी गई तो शासन ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।

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